रांची: झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने हजारीबाग मॉब लिंचिंग मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले के सजायाफ्ता द्वारा दायर की गई अपील याचिका पर सुनवाई हुई. सजायाफ्ता दीपक मिश्रा और अन्य की ओर से अदालत में दलील पेश की गई. जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है.
खंडपीठ के सामने सजायाफ्ता दीपक मिश्रा और अन्य लोगों की ओर से कहा गया कि उन्हें फंसाया गया है और इसलिए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दिया जाए. वहीं, पीड़ित पक्ष की ओर से निचली अदालत की सजा को बरकरार रखने की अपील की. सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया कहा गया कि निचली अदालत से जो सजा दी है, वह सही है. मामले में सही तरीके से अनुसंधान किया गया है और अभियोजन पक्ष की दलील को सुनने के बाद ही निचली अदालत ने इन्हें सजा दी है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी प्रक्रिया पूर्ण कर फैसला सुरक्षित रख लिया है.