Joharlive Team

रांची। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि एएसजी बीमार हैं। इसलिए सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई को बढ़ाते हुए अगली तिथि 11 सितंबर को कर दी है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई। सीबीआई के विशेष अदालत से उन्हें चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में 5 साल की सजा दी गई है। अभी वह जेल में हैं, बीमार होने के कारण रिम्स में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं।

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को 5 साल की सजा दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा में कहा है कि पीसी एक्ट और IPC की धारा दोनों में पांच 5 साल की सजा दी गई है। दोनों साथ-साथ चलेगी। लालू प्रसाद के द्वारा दायर याचिका में स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई है।

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