नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ करेगी. के कविता ने अपने वकील पी मोहित राव के माध्यम से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को ईडी की एक टीम ने गिरफ्तार किया था. उनसे सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ की जा रही है. यह रिमांड अवधि 23 मार्च को खत्म हो रही है. बता दें कि 15 मार्च को हैदराबाद में कविता के आवास पर चलाए गए तलाशी अभियान के बाद उन्हे गिरफ्तार किया गया था.
जिसके बाद के कविता ने अपनी याचिका में अपनी रिमांड को भी चुनौती दी है. उनके वकीलों द्वारा कहा गया कि रिमांड आदेश अनुच्छेद 141 का पालन नहीं करता है. जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा. के कविता ने अपनी याचिका में पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 (1) को भी चुनौती दी है.
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