Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    9 May, 2025 ♦ 6:17 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»ट्रेंडिंग»22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी के कविता की याचिका पर सुनवाई, अपनी गिरफ्तारी को दी थी चुनौती  
    ट्रेंडिंग

    22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी के कविता की याचिका पर सुनवाई, अपनी गिरफ्तारी को दी थी चुनौती  

    Team JoharBy Team JoharMarch 20, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ करेगी. के कविता ने अपने वकील पी मोहित राव के माध्यम से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

    बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को ईडी की एक टीम ने गिरफ्तार किया था.  उनसे सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ की जा रही है. यह रिमांड अवधि 23 मार्च को खत्म हो रही है. बता दें कि 15 मार्च को हैदराबाद में कविता के आवास पर चलाए गए तलाशी अभियान के बाद उन्हे गिरफ्तार किया गया था.

    जिसके बाद के कविता ने अपनी याचिका में अपनी रिमांड को भी चुनौती दी है. उनके वकीलों द्वारा कहा गया कि रिमांड आदेश अनुच्छेद 141 का पालन नहीं करता है. जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा. के कविता ने अपनी याचिका में पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 (1) को भी चुनौती दी है.

    ये भी पढ़ें: चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव, संसदीय बोर्ड की बैठक में बनी सहमति

    Johar Live ranchi के कविता जोहार लाइव नई दिल्ली रांची सुप्रीम कोर्ट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleडीआईजी-एसएसपी ने किया धनबाद सिविल कोर्ट का औचक निरीक्षण
    Next Article सरकारी दवा फेंके जाने मामले का मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    अब साइबर हमला करने की फिराक में कायर पाकिस्तान, अलर्ट जारी

    May 9, 2025
    झारखंड

    INS विक्रांत से हमला, कराची पोर्ट तबाह

    May 9, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    भारत में 8 हजार से अधिक X अकाउंट होंगे ब्लॉक

    May 9, 2025
    Latest Posts

    अब साइबर हमला करने की फिराक में कायर पाकिस्तान, अलर्ट जारी

    May 9, 2025

    INS विक्रांत से हमला, कराची पोर्ट तबाह

    May 9, 2025

    भारत में 8 हजार से अधिक X अकाउंट होंगे ब्लॉक

    May 9, 2025

    भारत ने मुजफ्फराबाद पर किया काउंटर अटैक, दहला इलाका

    May 8, 2025

    भारत ने तबाह किया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम

    May 8, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.