रांची । झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल मैनेज करने में लिए कैश लेने के आरोपित अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। अब राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सात नवंबर को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पूर्व एक अक्टूबर को रांची के ईडी के विशेष कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को रिजेक्ट कर दिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाई कोर्ट से बेल देने की गुहार लगाई है।
बीते 31 जुलाई की रात को 50 लाख नकदी के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे। बाद में ईडी ने मनी लांडरिंग का मामला दर्ज कर राजीव कुमार के रांची स्थित कई ठिकानों में छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को 12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था।
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