रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में गुरुवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) के लातेहार एरिया कमांडर नथुनी उर्फ नथुनी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट अब एक सप्ताह बाद नथुनी की बेल पर सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की अधिवक्ता अनुराधा सहाय ने जमानत याचिका का विरोध किया।

उल्लेखनीय है कि लातेहार जिले के लातेहार थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 48 दर्ज की गई है। प्राथमिकी में आर्म्स एक्ट और 17 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी केस में नथुनी ने जमानत याचिका दाखिल की है।

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