रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को साहिबगंज फेरी घाट के ऑक्शन के दौरान गोलाबारी मामले में आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने वादी बच्चू यादव एवं प्रतिवादी नीरज यादव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से प्रतिवादी नीरज यादव को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि आप भी गैंग के मेंबर हैं। आप के खिलाफ भी केस हुआ है।
उल्लेखनीय है कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था। इसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी। दोनों की ओर से दो- दो प्राथमिकी साहिबगंज मुफस्सिल थाना में दर्ज हुई थी। इसी में से एक मामले में साहिबगंज मुफस्सिल थाना कांड संख्या 28/ 2022 में बच्चू यादव को जमानत मिल चुकी है। एक मामले 29/ 2022 में उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी। बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।