रांची : जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की आंशिक सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. जिसमें प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. वहीं कोर्ट ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी.
बताते चलें कि ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल समेत उनके पति के सीए सुमन कुमार, खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश एवं अन्य के खिलाफ ईडी पूर्व में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
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