रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले में पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में प्रधान महालेखाकार, झारखंड को मामले में की गई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में प्रधान महालेखाकार को प्रतिवादी बनाया था। सुनवाई के दौरान मामले में गठित तीन सदस्य के कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच जुलाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट बताया कि सैटेलाइट इमेज से यह पता लगाना चाहिए कि इन तीन जिलों में जिन कंपनियों को कितने लैंड पर माइनिंग के लिए लीज मिला है और वे वास्तविक रूप से कितने लैंड पर माइनिंग का कार्य कर रहे हैं।
यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये की मांग से जुड़ा है। इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी की भूमिका बताई गई है लेकिन उनके खिलाफ जो जांच हुई उसे बाद में जांच को बंद कर दिया गया था।