रांची। झारखंड हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत में गुरुवार को मनी लांड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
इससे पूर्व पांच नवंबर 2022 को ईडी की विशेष अदालत में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाई गई है।
उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपित बनाया गया है।