रांची : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका की सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई जारी रही. मामले में अगली सुनवाई बुधवार को सुबह 10:30 बजे होगी. हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल रिट पिटीशन एवं संशोधन पिटीशन पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअली मोड में पक्ष रखा.
कपिल सिब्बल ने दी ये दलील
इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि “यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो सकता है” “यह शेड्यूल क्राइम नहीं है इसलिए मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता है. “ईडी के काउंटर एफिडेविट में जिक्र, याचिका मेंटेनेबल नहीं है”.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा. ईडी ने कहा हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन ली है. बड़गाई अंचल के उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने इस मामले में भी गिरफ्तार किया है, भानु प्रताप जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी हैं. मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी और रिमांड को कोर्ट में चुनौती दी थी. हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था.
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