रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शनिवार को गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील कुमार पासवान की ओर से उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई हुई। मामले में अब 12 अप्रैल को कोर्ट इस केस के मेरिट पर सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की। एकल पीठ ने इस संबंध में याचिकाकर्ता सुनील कुमार पासवान की रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके पास बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है। अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप सही पाए जाने के बाद सुनील पासवान को मेयर पद के अयोग्य घोषित किया गया था।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद पर सुनील कुमार पासवान का चयन वर्ष 2018 में हुआ था। उनके खिलाफ झामुमो कार्यकर्ता ने उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद गिरिडीह डीसी ने जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था।