रांचीः व्यवहार न्यायालय स्थित ईडी की विशेष अदालत में एनोस एक्का से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई. पूर्व मंत्री एनोस एक्का की ओर से दायर हिनू स्थित आवास वापसी से जुड़ी यह याचिका है.
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि रांची के हिनू स्थित आवास को ईडी ने अटैच किया है. वह आवास एनोस एक्का के नाम से नहीं बल्कि पत्नी मेनन एक्का के नाम से है. ईडी ने गलत तरीके से आवास को जब्त कर उसमें अपना कार्यालय खोल दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अब मामले में ईडी को जवाब देना है. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख एक दिसंबर निर्धारित की है.
बता दें कि ईडी द्वारा दर्ज मनी लाउंड्रिंग के केस में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा मिल चुकी है. वहीं उन पर दो करोड़ का हर्जाना भी कोर्ट ने लगाया था. हर्जाना की रकम नहीं चुकाने पर एक साल के अतिरिक्ति सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय एनोस एक्का के हिनू स्थित मकान समेत कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है. पूर्व मंत्री एनोस एक्का जुलाई 2018 से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं. पिछले वर्ष उन्हें एक महीने का पैरोल मिला था और उसके बाद फिर जेल भेजे गए.