Joharlive Team

रांची। महिला आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले में राज्य सरकार के जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई की जाएगी।

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में महिला आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को 4 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। सरकार के जवाब आने के बाद मामले में आगे सुनवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता रफाक सुल्तान ने देवघर जिला के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में महिला आरक्षण की मांग को लेकर याचिका दायर की है। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है।मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को काउंसलिंग से अलग रखने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। केंद्र सरकार, मेडिकल काउंसिल और यूजीसी को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इसके जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रतिउत्तर 1 सप्ताह में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

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