नई दिल्ली : चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई. अब सुनवाई किसी और दिन होगी. हालांकि, कोर्ट ने तारीख तय नहीं की है. इधर, लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी. उन्होंने कहा कि क्योंकि याचिकाएं 14-15 महीने देरी से दायर की गई हैं, जबकि लालू यादव पहले ही रिहा हो चुके हैं. ऐसे में उन्होंने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने की अपील भी की.
क्या है मामला
दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने के आधार पर लालू यादव को जमानत दे दी थी और सजा भी सस्पेंड कर दिया था. सीबीआई ने हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. वहीं, दुमका कोषागार मामले में भी लालू को सजा की आधी अवधि पूरी होने पर जमानत मिल गई थी. मामले में सीबीआई चाहती है कि लालू प्रसाद की जमानत रद्द हो. क्योंकि चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले हैं, इन सभी में वे दोषी करार हो चुके हैं.