रांची। बकोरिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पीड़ित पक्ष की याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। अब मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। उस दिन मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी।
पूर्व में पीड़ित पक्ष ने सीबीआई के क्लोजर को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग कोर्ट से की थी। सीबीआई के एसडीजेएम प्रवीण उरांव के कोर्ट ने पूर्व में सीबीआई की ओर से मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है। मामले में रांची सीबीआई की ओर से 19 अप्रैल को क्लोजर रिपोर्ट दायर करते हुए बताया गया है कि अब मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी। इस पर बकोरिया मुठभेड़ से जुड़े शिकायतकर्ता जवाहर यादव रांची सीबीआई कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे।
उल्लेखनीय है कि पलामू के सतबरवा प्रखंड के भलवाही घाटी में 8 जून, 2015 को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादी कमांडर अनुराग और उसका बेटा, भतीजा, पारा शिक्षक उदय यादव सहित 12 की जान गई थी। मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए पारा शिक्षक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर दिसंबर 2018 से सीबीआई बकोरिया मुठभेड़ की जांच कर रही थी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सीबीआई ने पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दी थी।