रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए राहुल राज की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. वहीं उसकी बेल याचिका को खारिज कर दिया है. सोमवार को हाईकोर्ट ने राहुल राज की अपील को रिजेक्ट कर दिया. बता दें कि रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ राहुल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने की.
क्या है मामला
रांची के बूटी मोड़ इलाके में वर्ष 2016 में हुई इस घटना में राहुल राज ने एक बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था. तीन वर्षों तक घटना का कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला. सीबीआई ने अंततः राहुल राज को गिरफ्तार किया.