नई दिल्ली : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. यदि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है तो वे अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं. इसके साथ ही पंजाब सरकार को कहा कि आप किसानों को क्यों एकत्रित होने दे रहे हैं.
कोर्ट की ओर से कहा गया कि “उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है.” सुनवाई में केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई है. जवाब में, अदालत ने केंद्र सरकार से बैठकों में क्या हुआ. इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा. हाई कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी.
गुरुवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच फिर से एक बैठक तय की गई है. इस बैठक से मामले का हल निकलने की काफी हद तक उम्मीद है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जारी करने से पहले इस बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए. ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को तय कर दी है. सभी प्रतिवादियों को आज स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर रहना है.
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