नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अशोक निगम को 1 रुपये सम्मान राशि देगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता को सरकार की ओर से 1रुपये की टोकन राशि मिलेगी. कोर्ट ने 2004 में अधिवक्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज मामले में यह आदेश दिया है. इस मामले को लेकर डॉ निगम ने 2007 में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और मांग की थी घायल वकीलों को राहत राशि मिले. साथ ही पिटाई करने वालें वकीलों पर कार्रवाई हो. बता दें कि इस मामले में अधिवक्ता डॉ अशोक निगम खुद भी घायल हुए थे.
17 साल बाद हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई करते हुए डिविजन बेंच ने अधिवक्ता डॉ निगम से पूछा की इसमें आप क्या क्षतिपूर्ति चाहते हैं. तब उन्होंने कहा कि आप जो आदेश देंगे मुझे वह स्वीकार होगा क्यूंकि मामला फायदा या नुकसान का नहीं है बल्कि सम्मान का है. इस पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने आदेश पारित किया. इसके अनुसार राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता डॉ निगम को 1 रुपय की सम्मान राशि दी जाएगी.
बेंच ने क्या कहा?
इस मामले को लेकर बेंच ने अधिवक्ता की वरिष्ठता और उनके सम्मान को देखते हुए आदेश दिया कि सरकार 1 रुपया उन्हें सम्मान के साथ दें. डॉ निगम एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन है. बता दें कि इस मामले में पूर्व जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी गठित किया गया था. हालांकि समिति ने अपने सिफारिश में कहा था कि इस केस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह मामला बहुत पुराना है. अब इस केस को चलाने का कोई मतलब नहीं है. हालांकि इस पर अदालत ने असहमति जताई थी और कहा था कि जिस तरह से वकीलों की बेहरमी से पिटाई हुई थी. उस स्थिति में केस को बंद नहीं किया जा सकता है. बीते महीने जब अधिवक्ता डॉ अशोक निगम ने भी केस को बंद करने पर सहमति जताई तब अदालत ने उनके सम्मान के लिए फैसला लिया.