रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सोमवार को हार्डकोर नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने भीखन को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने यह शर्त रखी है कि भीखन का बेलर उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार बनेगा।

यह मामला हत्या आर्म्स एक्ट और 17 (सीएलए) क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें रामगढ़ जिले के पतरातू थाने में भीखन गंझू के खिलाफ कांड संख्या 262 /2019 दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। भीखन उग्रवादी समूह टीपीसी का कमांडर है। पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग के केस में भी भीखन गंझू आरोपित है।

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