Bhagalpur : बिहार के भागलपुर जिले में साल 2022 में हुई हत्या के एक मामले में मृतक की पत्नी समेत उसके ब्वॉयफ्रेंड को आजीवन कारावास की सजा मिली है. आरोप था कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भागी और वापस लौटने पर पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर कर दी. मृतक खेत की रखवाली करने गया था, जहां बासा पर उसे मौत के घाट उतारा गया था.
मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 की अदालत ने सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया. इसमें कांड की अभियुक्त पुतुल देवी और उसके प्रेमी खवासपुर निवासी सोनेलाल मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोनों को 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. राशि जमा नहीं कराने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
ये है पूरा मामला
मामले में मृतक शंभु मंडल के बड़े भाई उपेंद्र मंडल के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था. उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके भाई शंभु मंडल की शादी हत्या से 15 साल पूर्व पुतुल देवी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. दोनों को तीन बच्चे भी हैं. शादी के दो साल बाद से ही पुतुल देवी का संबंध खवासपुर निवासी सोनेलाल मंडल के साथ शुरू हो गया. इसका विरोध केसकर्ता के छोटे भाई शंभु मंडल ने किया. इसको लेकर कई बार पति-पत्नी के बीच विवाद भी हुआ.
पत्नी ने रची हत्या की साजिश
बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पुतुल देवी अपने प्रेमी सोनेलाल मंडल के साथ दिल्ली भाग गयी. 30 सितंबर 2022 को लौट कर अपने घर आयी. दिल्ली भागने का कारण पूछने पर पुतुल देवी ने शंभु मंडल की हत्या करवाने की धमकी दे दी. इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 की रात साजिश के तहत पुतुल देवी ने अपने पति शंभु मंडल को मिर्च की फसल की रखवाली के लिए बासा पर भेज दिया. दर्ज कराये गये केस के अनुसार, 2-3 अज्ञात लोगों के साथ मौजूद सोनेलाल मंडल ने उनके भाई के गले में रस्सी बांधकर बांस-बल्ले से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी.
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