नई दिल्ली : ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. याचिका में मस्जिद के वजूखाने के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. इस मामले में अदालत ने हिंदू पक्ष को वजूखाने की सफाई की अनुमति दे दी है.
अदालत ने सफाई का कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में करने का निर्देश दिया है. दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी. इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया. वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी. बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है.