नई दिल्ली : ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस को लेकर सुनवाई हुई.
ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की पांचों याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है.
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