रांची: कोरोना महामारी के बावजूद भी प्रदेश भर में होने वाली काली पूजा ( Kali Puja in Jharkhand) और छठ के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंक को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत काली पूजा पंडाल में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं. काली पूजा पंडाल को छोटा बनाकर श्रद्धालुओं के बगैर पूजा करने का निर्देश दिया गया है. वहीं पंडालों में विशेष लाइटिंग नहीं करने का निर्देश दिया गया है. वहीं राज्य सरकार ने छठ घाटों पर 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को नहीं जाने की सलाह दी है.इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग ने पानी के अंदर न थूकने की भी हिदायत दी है.
आइये जानते हैं काली पूजा/चित्रगुप्त पूजा/गोवर्धन पूजा और दीपावली को लेकर क्या है सरकार की गाइडलाइन
- छोटा पंडाल बना कर पूजा करने का निर्देश .
- पूजा पंडाल सभी दिशाओं से घेरे रहने की हिदायत, ताकि श्रद्धालु प्रवेश न कर सकें.
- पूजा पंडाल किसी भी थीम पर आधारित न हो.
- पूजा पंडाल के अंदर और बाहर कोई विशेष लाइटिंग न हो.
- पूजा पंडाल बगैर तोरण द्वार के बनाएं और पंडाल में सजावट पर रोक.
- पूजा पंडाल में 5 फीट से अधिक ऊंची मूर्ति स्थापना की इजाजत नहीं.
- पूजा पंडाल में लाउड स्पीकर का प्रयोग केवल पूजा के वक्त मंत्रोच्चारण के लिए होगा. इसके माध्यम से भजन कीर्तन की रिकॉर्डिंग नहीं बजाई जा सकेगी.
- किसी तरह के मेला का आयोजन नहीं कर सकेंगे और न ही पूजा पंडाल के इर्द-गिर्द खुले में खाद्य सामग्री की बिक्री कर सकेंगे.
यह प्रतिबंध भी लगाए गए
- वैसे पूजा समिति के सदस्य, पुजारी और वॉलेंटियर्स जो कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके हैं, वही पंडाल में प्रवेश कर सकेंगे.
- किसी तरह के प्रोसेशन, जुलूस की इजाजत नहीं और पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो सकेगा.
- पूजा पंडाल में प्रसाद या भोग वितरण पर प्रतिबंध.
- पूजा समिति लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकेगी. साथ ही पूजा पंडाल के उद्घाटन और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध.
- पूजा पंडाल बनाने के नाम पर सड़क को बाधित नहीं किया जा सकता है.
- सार्वजनिक स्थानों पर लोग बगैर मास्क या फेस कवर के प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
- सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट(2 गज) की सोशल डिस्टेंसिंग बनाना अनिवार्य.
छठ के लिए यह हिदायत
- छठ पर्व को घर पर ही मनाने की करें कोशिश .
- छठ घाटों पर मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य.
- श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी का ध्यान रखने का निर्देश .
- सार्वजनिक स्थानों और जलाशयों में पानी के अंदर थूकने पर पाबंदी.
- छठ घाट के किनारे किसी भी तरह का स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध .
- छठ घाट के नजदीक सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों को छोड़ने पर प्रतिबंध.
- छठ घाट के नजदीक कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा.
- छठ घाट के पास 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को नहीं जाने की सलाह.