JoharLive Desk
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी से संबंधित दो रिटर्न फॉर्म को और सरल कर दिया है। इसके साथ ही इन रिटर्न फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है। इससे कारोबारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड ने जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) और जीएसटीआर-9C की तारीख को बढ़ा दिया है। अब कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 दिसंबर 2019 और वित्त वर्ष 2018-19 का फॉर्म 31 मार्च, 2020 तक भर सकेंगे। सीबीआईसी ने नए नियमों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके साथ ही कारोबारियों को इन रिटर्न फॉर्म को भरते वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग से जानकारी नहीं देनी होगी। अलग-अलग सेवाओं और वस्तुओं के बारे में जानकारी कारोबारी एक साथ दे सकते हैं।
इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।