नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कमी लाने का फैसला स्थगित कर दिया गया है. मंत्रियों के समूह (GOM) ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे फिलहाल अगले बैठक तक टाल दिया गया है. इसका मतलब है कि फिलहाल इंश्योरेंस पॉलिसियों पर मौजूदा जीएसटी रेट्स के तहत ही प्रीमियम जमा करना होगा.
क्यों टला फैसला?
काउंसिल ने जीएसटी दरों में बदलाव के लिए और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता जताई है. जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह से अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा है ताकि इस मुद्दे पर और अधिक विस्तृत जांच की जा सके. इस फैसले से स्पष्ट होता है कि जीएसटी रेट्स में कोई भी बदलाव करने से पहले इसे और अधिक बारीकी से जांचा जाएगा.
वर्तमान में कितनी है जीएसटी दर?
वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर 18% जीएसटी दर लागू है. एंडोमेंट प्लान पर पहले वर्ष में 4.5% और दूसरे वर्ष से 2.25% जीएसटी दर लगती है। जीवन बीमा के लिए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसियों पर 1.8% जीएसटी दर लागू होती है.
सिफारिशें क्या थीं?
मंत्रियों के समूह ने स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों पर कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं:
- जीवन बीमा के लिए छूट: परिवार के सदस्यों को कवर करने वाली शुद्ध अवधि जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव.
- सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य बीमा पर छूट: बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट का प्रस्ताव.
- पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर कम करना: पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव, हालांकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विकल्प नहीं होगा.
प्री-ऑन्ड वाहनों पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी
जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में प्री-ओन्ड वाहनों की बिक्री पर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. जीएसटी परिषद ने पुराने प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी है. जीएसटी परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि 18% कर मार्जिन के साथ बेचे जाने पर और किसी व्यवसाय द्वारा मूल्यह्रास का दावा करने के लिए खरीदे जाने पर दोनों पर लागू होगा.