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वोडाफोन आइडिया पर 15.19 करोड़ रुपये का जुर्माना, जीएसटी विभाग का आदेश

नई दिल्ली: जीएसटी विभाग ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) पर गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने के मामले में 15.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है.

वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि यह जुर्माना पटना स्थित जीएसटी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होने के बावजूद उसका लाभ उठाने के लिए लगाया गया है. कंपनी ने इस आदेश के बाद आवश्यक भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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