रांचीः झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है. विधानसभा से पारित इस विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा. पेपर लीक में रोक लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान हैं. बता दें कि इस कानून का नाम झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 होगा.
क्या है कानून में
इस नए कानून के मुताबिक अगर कोई अभ्यर्थी पहली बार नकल करते पकड़ा गया तो उसे एक साल की सजा होगी और 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं परीक्षार्थी के दूसरी बार चोरी करते या कराते पकड़े जाने पर सात साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए दंड लगेगा. साथ ही न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा. साथ ही इस नए कानून में प्रश्न पत्र लीक करनेवालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. साथ ही एक करोड़ से लेकर दो करोड़ रुपए तक दंड लगेगा. वहीं दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन साल कारावास की सजा होगी.
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