रांची : पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के जमीन विवाद मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडे की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की.

दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को रद्द कर दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है. आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे ने कांके के चामा मौजा में जमीन खरीदी है. जिसकी जमाबंदी पूनम पांडे के नाम पर चल रही थी. लेकिन वो जमाबंदी रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया गया. हालांकि अब उनके पक्ष में फैसला आया है.

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