रांची : सरकार ने राज्य में सेवा देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों, पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने की तैयारी की है. इसके लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन उसकी ओर से किया जा रहा है.
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की सूचना
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड ने इस संबंध में सूचना जारी करते बताया है कि इस योजना का लाभ लेने की आवेदन प्रक्रिया शुरू है. 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विभाग कोई विचार नहीं करेगा.
ये हैं शर्तें
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड के उप निदेशक के स्तर से बताया गया है कि इच्छुक पत्रकार विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in की मदद लेंगे. इस पर दिए गए लिंक झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर क्लिक करना होगा.
वार्षिक प्रीमियम से राशि का 20 प्रतिशत जमा करने होंगे
आवेदन के साथ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम से राशि का 20 प्रतिशत (3049 रुपए) जमा करने होंगे. शेष वार्षिक प्रीमियम की राशि का 80 फीसदी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भुगतान किया जाएगा.
नगद, चेक एवं बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं
किसी भी परिस्थिति में नगद, चेक एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जाएगी. इस स्कीम से संबंधित किसी मसले पर विभागीय निदेशक का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा. बीमा संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट से ली जा सकती है.