Joharlive Desk
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को अमेरिका में फंसी गर्भवती महिला को शीघ्र वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे, लेकिन आप इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं।”
तीन महीने से अधिक समय से अमेरिका में फंसी बेंगलुरु की महिला पूजा चौधरी, उसके पति विकास और उनकी 18 महीने की बेटी विहाना ने 13 मई को अमेरिका से एयर इंडिया की फ्लाइट लेने की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय एम नुली ने कहा कि उसे भारत वापस लाने में कोई भी देरी उसकी सेहत पर बुरा असर डालेगी, क्योंकि उसका गर्भ एडवांस स्टेज में है। महिला ने 13 मई को ही विमान के जरिये भारत बुलाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें 13 मई, 2020 को सैन फ्रांसिस्को से प्रस्थान करने वाली उड़ान या अगली संभावित उड़ान से भारत वापस बुलाने का आदेश दिया जाये।
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