Joharlive Team
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के कांके और धुर्वा डैम के साथ शहर के अन्य जलाशयों और नगड़ी स्थित स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, नगर विकास विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए नदियों, जलाशयों एवं तालाबों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को गंभीर मामला बताया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
याचिका में कहा गया है कि स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल और उसके आसपास की जमीन पर चहारदीवारी खड़ी कर दी गई है, इतना ही नहीं उक्त जमीन को स्थानीयों के द्वारा बेच भी दिया गया है। रांची के धुर्वा डैम एवं कांके डैम के आसपास भी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे जलाशयों की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है।