गुमला : अदालत ने हत्या के मामले में दोषी प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ADJ 5 एसएन सिन्हा की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में कामडरा थाना क्षेत्र के चुआं टोली कोनसा गांव निवासी जिम्मी केरकेट्टा को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।अदालत ने जिम्मी को 24 फरवरी को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 28 फरवरी को दिन मुकर्रर किया था। 28 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव के कारण सजा पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अदालत ने जिम्मी केरकेट्टा को IPC की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है।इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो जावेद हुसैन ने पैरवी की थी।
यह मामला 12 नवंबर 2018 का है।घटना को लेकर 13 नवंबर को मृतका की मां बुथनी जोजो ने कामडरा थाना में अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या किए जाने की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें जिम्मी केरकेट्टा को आरोपी बनाया है। मां ने बेटी को न्याय दिलाने को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। दर्ज प्राथमिकी में मां ने कहा था कि आरोपी जिम्मी की बड़ी बहन का विवाह उसके घर मे हुआ था।जिसके बाद जिम्मी अपनी बहन से मिलने के लिए अक्सर चुआं टोली आया करता था।
इसी दौरान उसका बेटी जौनी जोजो के साथ उसका प्रेम हो गया था। प्रेम संबंध होने के बाद जिम्मी परिवार की मर्जी से बेटी को अपने साथ अपने घर ले गया था।जहां दोनो पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।दोनो की शादी भी होने वाली थी। दो माह बीतने के बाद 12 नवम्बर 2018 को उन्हें खबर मिली कि उसकी बेटी जौनी की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। उस दिन संसाधन के अभाव में वे लोग घटनास्थल नहीं जा सके। दूसरे दिन 13 नवंबर को जब परिवार के लोगो के साथ वह घटनास्थल कोनसा गांव पहुंची तो देखा कि बेटी मृत पड़ी हुई है।उसका गला कटा हुआ है। आसपास काफी खून बिखरा पड़ा है। आसपास के ग्रामीणों से पूछे जाने पर लोगो ने बताया कि खेत मे धान काटने जाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी जिम्मी केरकेट्टा ने बेटी की हत्या कर दी।