मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी है. राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, को इस साल की शुरुआत में ही इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने उसे 1 लाख रुपये की जमानत राशि तय की है. हालांकि, राजन के जेल से रिहा होने की संभावना अभी कम है, क्योंकि वह अन्य कई मामलों में भी मुकदमे का सामना कर रहा है. बता दें कि राजन को 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था और उसे मुंबई लाया गया था, जहां उसके खिलाफ लंबित मामलों को सीबीआई को सौंपा गया.
पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने उसे मुंबई के ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था. अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले.
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