जमशेदपुर : साकची थाना क्षेत्र में पूर्व जज आरपी रवि गोलीकांड मामले में सोमवार को फैसला आ गया. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है. हालांकि आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जयसवाल और रितेश राय के खिलाफ कोर्ट में अलग से मामला चल रहा है. बता दें कि 20 मार्च 2008 को साकची थाना क्षेत्र के जेल चौक के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने पूर्व जज आरपी रवि को गोली मारी थी. घायल पूर्व जज का इलाज टीएमएच में कराया गया.
इस संबंध में पुलिस ने उनकी पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर मामला दर्ज कर अखिलेश समेत अन्य को आरोपित किया था. बीरा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आरपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे. वे उत्पाद विभाग के पास पहुंच कर सड़क पार कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी थी.
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