रांची: सिविल कोर्ट ने गुरुवार को सिल्ली के पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो समेत चार लोगों को रंगदारी के आरोप में बरी कर दिया है. सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में हुई सुनवाई में अमित महतो के अलावा मधुसूदन महतो, विशाल महतो और हेमंत कुमार महतो को भी राहत दी गई है. बता दें कि अमित महतो समेत चार लोगों पर सड़क निर्माण का काम करवा रही कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप था. अदालत में हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में अमित महतो व अन्य को बरी कर दिया गया.
बता दें कि राज्य सरकार ने न्यायिक दंडाधिकारी आदेश को चुनौती दिया था जिसमें पूर्व विधायक अमित महतो और अन्य को रंगदारी मामले में बरी किया गया था. मामले में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध साल 2007 में सिल्ली थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
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