नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सिफर मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनायी. उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है. वहीं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी जेल की सजा सुनाई गई. पाक मीडिया की मानें तो इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हाई प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद जेल में लेबर वर्क करना होगा.
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 71 वर्षीय इमरान और 67 वर्षीय कुरैशी को हाई-प्रोफाइल कैदियों के रूप में अलग-अलग रखा जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेता बेहतर श्रेणी की जेल में कैदियों की दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो उन्हें दोषी ठहराए जाने से पहले मिलती थीं, जिसमें एक्सरसाइज मशीन तक पहुंच भी शामिल थी.
दोनों लोगों को जेल मैनुअल के मुताबिक जेल वर्दी के दो सेट दिए गए हैं. हालांकि पीटीआई अध्यक्ष पर अन्य मामलों में अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए उन्हें जेल की वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है. दोनों कैदी लिखित आदेश के अनुसार परिसर के अंदर अपना जेल श्रम भी करेंगे.
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई-प्रोफाइल कैदियों को जेल की फैक्टरियों, रसोईघरों, अस्पतालों, बगीचों आदि में आम कैदियों के बीच नहीं रखा जा सकता. इसलिए उन्हें रखरखाव कार्य या जेल प्रशासन द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के लिए उनके परिसर में रखा जाएगा.
दोनों कैदी निर्धारित कक्षा के अनुसार अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं. वे जेल मैनुअल के मुताबिक तैयार खाना भी खा सकते हैं. इसी तरह तोशाखाना मामले में दोषी ठहराई गईं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अटक और मुल्तान से एक-एक महिला सहायक अधीक्षक की अध्यक्षता में एक महिला पुलिस कर्मचारी को सौंपा गया है.
अदियाला जेल के पुरुष अधिकारियों को बानी गाला निवास की बाहरी सीमाओं पर तैनात किया गया है और इस्लामाबाद पुलिस इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है. सूत्रों के अनुसार, 49 वर्षीय पूर्व प्रथम महिला को जेल प्रशासन द्वारा जेल मैनुअल के अनुसार नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है.
सूत्रों ने कहा कि चूंकि खान और कुरैशी को दोषी ठहराए जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था, इसलिए वह समय भी उनकी सजा में गिना जाएगा. दो दिन पहले ही एक अदालत ने खान और उनकी पत्नी को “गैर-इस्लामिक” विवाह या इद्दत मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा तोशाखाना मामले में दोनों को 14 साल की सजा हुई थी. जबकि इमरान और कुरैशी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है.
इसे भी पढ़ें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार
Bajrang Puniya : राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर बड़ी…
रांची : दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र ने अब…
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वितीय नियुक्ति घोटाले में आरोपियों की मुश्किलें और…
मेष राशि : रोग शोक से नुकसान होगा. साथ ही किसी नया कार्य या समान…
रांची: देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत…
जामताड़ा: संविधान दिवस के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठ कर…
This website uses cookies.