इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार, 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में इमरान खान को ‘भ्रष्ट आचरण’ का दोषी घोषित किया। इमरान खान को कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद इमरान को उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार किया गया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायाधीश ने कहा, “इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण पेश किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है.”