लखनऊ: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. वहीं उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई गई है. जिसके कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.बता दें कि अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद पिछले महीने उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. उसके बाद आज यानि शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी है. हालांकि, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने पूर्व सांसद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है. वहीं सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है.
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