रांची: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया. जिसके बाद सुखदेव भगत को एमपी-एमएलए अदालत ने जमानत दे दी है. बता दें कि पूर्व विधायक सुखदेव भगत पर सरकारी काम में बाधा डालने और लोक सेवक पर हमला करने का आरोप था.
क्या है मामला
वर्ष 2018 में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत सहित 15 लोगों पर लोहरदगा में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. लोहरदगा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने काम में बाधा डालने और लोक सेवक पर हमला करने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसके बाद वर्ष 2022 में केस आइयो द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था. जिसके बाद बुधवार को सुखदेव भगत ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हे जमानत मिल गई.
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