रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथम की कोर्ट में गुरुवार को बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्मला देवी को निचली अदालत में बेल बांड भरने के बाद ही रिहा किया जाए।उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक निर्मला देवी बड़कागांव एनटीपीसी आंदोलन में हुई गोलीबारी में सजायाफ्ता हैं।
इस मामले में रांची एमपी-एमएलए की कोर्ट ने उन्हें दस वर्ष की सजा सुनाई है। यह घटना साल 2015 की है। उस समय एनटीपीसी बड़कागांव में प्लांट लगा रहा था। विरोध में निर्मला देवी ने एनटीपीसी कफन सत्याग्रह चलाया था। इस दौरान भड़की हिंसा के बाद मौके पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी।