रामगढ़: आईपीएल गोलीकांड में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को 2 साल की सजा सुनाई गई है. इनलैंड पावर प्लांट की ओर से किए गए मुकदमेमें उन्हें यह सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. मामले की सुनवाई बुधवार को हजारीबाग कोर्ट में हुई.
क्या है मामला
मालूम हो कि वर्ष 2016 में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले तत्कालीन झाविमो के जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में बीजेपी के युवा नेता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में गोला के टोना गातू में स्थित आईपीएल प्लांट में हजारों विस्थापितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्लांट गेट के समक्ष आंदोलन चलाया गया था. जिसमें पुलिस की गोली से दो आंदोलनकारियों की मौत हो गईं थी. वहीं, इस मामले को लेकर प्लांट प्रबंधन एवं जिला प्रशासन द्वारा राजीव जायसवाल और ममता देवी सहित सैकड़ों लोगों के ऊपर गोला और रजरप्पा थाना में एक ही आंदोलन का चार-चार केस दर्ज किया गया था. जिसमें तीन केस की सुनवाई हो चुकी और चौथे केस की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई.
हाईकोर्ट जाएंगी ममता देवी
आईपीएल गोलीकांड के चौथे मामले में पूर्व विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को दो साल की सजा
सुनायी गयी. वहीं, विशेष कोर्ट ने इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया. ममता देवी और राजीव जायसवाल
सहित कुल 13 आंदोलनकारी फिलहाल हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद है. इस केस की सुनवाई होने के बाद अब राजीव
जायसवाल और ममता देवी की ओर से कहा गया कि वे हाईकोर्ट का दरवाजा खट खटाएंगे.