Ranchi: हाई कोर्ट से सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रांची की निचली अदालत द्वारा दी गई 2 साल की सजा को 1 साल में बदला है। कोर्ट ने अमित महत्व को आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे कोर्ट ने 1 साल में बदला है। बता दें कि 2 साल सजा मिलने के बाद अमित महतो की सिल्ली विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। मंगलवार को सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में सजायाफ्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित मनजीत कुमार साहू एवं पंचानन सिंह मुंडा द्वारा सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।
वहीं इसी मामले में अभियुक्तों को मिली सजा को बढ़ाए जाने का आग्रह करने वाली सोनाहातू के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार की एक्यूटल अपील की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आलोक कुमार के अपील को खारिज कर दिया। वहीं अमित महतो की सजा 2 साल के बदले 1 साल करते हुए उन्हें राहत दी है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की।
सीओ आलोक कुमार के साथ थी मारपीट
दरअसल सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ मारपीट एवं उन पर हमला करने मामले में रांची की निचली अदालत ने सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित महतो सहित आठ दोषियों को दो-दो वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 45-45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 14 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने सोनाहातू के तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने, सरकारी काम-काज में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनाई थी।