रांचीः पूर्व मंत्री योगेंद्र साव साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने उन्हें बरी किया है. बड़कागांव थाना में एसटी-एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. 2015 में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कराया था. एनटीपीसी के खिलाफ हुए आंदोलन में योगेंद्र साव पर 18 मामले दर्ज हैं.