Joharlive Team
रांची। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल को अपना आवास खाली करना होगा। झारखंड सरकार से आवंटित नए आवास में जाना होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने आवास खाली करने संबंधी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री और हटिया विधायक की याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने झारखंड सरकार से मिले आवास खाली करने के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी याचिका पर सुनवाई पूर्व में पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई।