रांची: तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हे जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अध्यक्षता वाली अदालत में हुई सुनवाई में राजा पीटर को जमानत दी गई. बता दें कि पूर्व मंत्री राजा पीटर तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा के हत्या मामले में पिछले 6 वर्षों से जेल में हैं.
बता दें कि 9 जुलाई 2008 को एसएस हाईस्कूल, बुंडू में आयोजित एक कार्यक्रम में कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों द्वारा विधायक रमेश सिंह मुंडा सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पर कई सालों तक मामले मे कोई कारवाई न होने के बाद एनआईए ने 2017 में केस टकेओवर कर लिया था. इस दौरान कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था. पूछताछ के दौरान कुंदन पाहन ने मामले में राजा पीटर के इस हत्याकांड में संलिप्तता की बात स्वीकारी थी. जिसके बाद एनआईए ने मामले की जांच शुरू कर 9 अगस्त 2017 को राजा पीटर को गिरफ्तार किया गया था.
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