Joharlive Team
रांची। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें पारा शिक्षक हत्याकांड में जमानत दे दी है। जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत से एनोस एक्का को गुरुवार को जमानत मिली। अदालत की ओर से पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में एनोस को बेल दिया गया है। सिमडेगा की जिला अदालत से पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटते हुए फिलहाल वे जेल में हैं। जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में एनोस एक्का को जमानत दे दी।
एनोस एक्का के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान निचली अदालत में वायस सैंपल के आधार पर सजा दिए जाने की दलील पेश की गई। जिस पर कोर्ट ने वायस सैंपल की जांच से जुड़ी फारेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी। बता दें कि एनोस एक्का को सिमडेगा के एक पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में एनोस की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है। एनोस की ओर से याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है। बिना ठोस साक्ष्य के ही उन्हें सजा सुनाई गई है। एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत की ओर से लगाई गई शर्तों को पूरा कर आज ही उनके जेल से निकलने की जानकारी दी गई।
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