रांची : जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की प्रोविजनल बेल याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय ने उनकी प्रोविजनल बेल याचिका खारिज कर दी. हालांकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने पुलिस हिरासत के दौरान मीडिया और गवाहों से बात नहीं करने और कोई राजनीतिक बयान नहीं देने को कहा है.
गौरतलब है कि हेमंत ने अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट से एक दिन (6 मई) की प्रोविजनल बेल मांगी थी. पिछले शनिवार को विशेष ईडी अदालत ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार और संस्कार में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन द्वारा मांगी गई 13 दिनों की अनंतिम जमानत को खारिज कर दिया था.
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