रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं.
बता दें कि पीएमएलए कोर्ट से अनुमति याचिका खारिज किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का रूख किया था. जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी. जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की. 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आज फैसला आ गया है कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में 23 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया गया था कि 23 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. इसकी कार्यवाही राज्य और उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है.
विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान मिली थी अनुमति
बताते चलें कि इसके पहले हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी. जिसके बाद उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया था.
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