रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी. हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज होने के बाद कोड़ा के चुनावी सपनों को झटका लगा है.  अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है, जहां उनकी याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच द्वारा की जाएगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने कहा कि फाइल आज ही सर्कुलेट हुई है और इसे अभी देखा नहीं गया है, इसलिए सुनवाई कल होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है. अदालत ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया कोड़ा इस मामले में दोषी प्रतीत होते हैं, इसलिए निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है. आपको बता दें कि निचली अदालत ने कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु समेत अन्य को कोयला घोटाले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया था

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